Companies House के देर से फाइलिंग जुर्माने की सटीक रकम, बार-बार देरी पर ये कैसे दोगुने हो जाते हैं, और इनसे कैसे बचें।
अगर आप अपने सालाना अकाउंट्स देर से फाइल करते हैं, तो Companies House इस आधार पर अपने-आप जुर्माना लगाता है कि आप कितने देर से हैं। इस गाइड में Companies House के जुर्माने की सटीक रकम बताई गई है, बार-बार देरी पर ये कैसे दोगुने हो जाते हैं, और इनसे कैसे बचा जाए।
एक प्राइवेट कंपनी के लिए जुर्माने की रकम
- 1 महीने तक की देरी: £150
- 1 से 3 महीने की देरी: £375
- 3 से 6 महीने की देरी: £750
- 6 महीने से ज़्यादा की देरी: £1,500
पब्लिक कंपनियों के लिए जुर्माने ज़्यादा होते हैं। समय की गिनती आपके अकाउंट्स की फाइलिंग डेडलाइन से शुरू होती है, आपके वित्तीय वर्ष के अंत से नहीं।
लगातार दो साल पर जुर्माना दोगुना हो जाता है
अगर आप लगातार दो साल देर से फाइल करते हैं, तो दूसरे साल का जुर्माना दोगुना हो जाता है। अगले साल समय पर फाइल कर देने से यह फिर से रीसेट हो जाता है, इसलिए इस सिलसिले को जल्दी तोड़ देना ही समझदारी है।
जुर्माना कैसे लगाया जाता है
जुर्माना अपने-आप लगता है और तब भी लागू होता है जब अकाउंट्स में कोई गतिविधि न दिखे या कंपनी डॉर्मेंट हो। Companies House आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर पत्र भेजेगा, और यह जुर्माना कंपनी पर बकाया कर्ज़ माना जाता है।
जुर्माने से कैसे बचें
अपनी फाइलिंग डेडलाइन जानें और समय रहते फाइल करें। अगर आप पर पहले ही जुर्माना लग चुका है और आपको लगता है कि इसकी कोई वाजिब वजह है, तो हो सकता है कि आप जुर्माने के खिलाफ अपील कर सकें। लंबे समय के लिए सबसे आसान बचाव एक ऐसा टूल है जो आपकी डेडलाइन पर नज़र रखे और आपको डेडलाइन आने से पहले जल्दी फाइल करने दे।
